मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 50% अनुदान के लिए रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करे

बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सुरु हो गयी है, यदि आप भी आधे दाम में 3पहिया या 4पहिया गाड़ी ख़रीदने के बारे में सोच रहे है

तो MGPY (Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन आपको जरुर करना चाहिए.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार 50% अनुदान के लिए रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करे

इस आर्टिकल में हम जानेंगे की घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना रजिस्ट्रेशन और आवेदन कैसे करे?

MGPY Registration & Apply Online

योजना का नाममुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना
लाभार्थीबिहार राज्य के निवासी
लाभगाड़ी ख़रीदने पर 50% छुट
विभागपरिवहन विभाग बिहार सरकार
वेबसाइटTransport Department Bihar

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

  1. MGPY बिहार की वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाइए – New Registration
  2. अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए
  3. उसके बाद पासवर्ड डालकर Register बटन पर क्लिक कीजिये.
  4. रजिस्टर करते ही आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जायेगा.

इसी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आप पोर्टल पर लॉगिन हो करके मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे.

बिहार Mukhymantri Gram Parivahan Yojana आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • जाती प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • 10वीं या 12वीं का मार्कशीट
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में मिलने वाले वाहन का प्रकार

इस योजना के अंतर्गत 4 सिट से लेकर 10 सिट तक के सवारी वाहन अथवा एम्बुलेंस के खरीददारी पर ही अनुदान प्राप्त होगा.
जैसे :-

  • एम्बुलेंस
  • टेम्पू
  • इलेक्ट्रिक रिक्शा
  • मोटर कार 6 सिट वाली
  • टैक्सी कार 7 से 12 सिट वाली

MGPV बिहार के तहत कितनी अनुदान राशी मिलेगी

इस योजना के तहत राज्य सरकार वाहन ख़रीदने वाले व्यक्ति अथवा आवेदक को वाहन खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1 लाख रुपया देगी.

ई रिक्शा के खरीद पर सरकार 70 हजार रुँपये का अधिकतम अनुदान देगी तो वहीँ एम्बुलेंस ख़रीदने पर 2 लाख रुपये तक का नुदान मिलेगा.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आवेदन हेतु योग्यता

  1. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो.
  2. आवेदक अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाती/ एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो.
  3. आवेदक की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक हो.
  4. आवेदक सरकारी कर्मचारी न हो एवं उसके पास पहले सवारी वाहन न हो.
  5. आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस जरुर होना चाहिए.

Mukhymantri Gram Parivahan Yojana आवेदन कैसे करे?

स्टेप 1 सबसे पहले आपको निचे बटन पर क्लिक करके मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन वाले पेज पर जान है.

स्टेप 2 आगे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालकर Register बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Mukhymantri Gram Parivahan Yojana Bihar Registration Online

स्टेप 3 रजिस्टर करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सफलता पूर्वक हो जायेगा और आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का मैसेज दिखने लगेगा.

Bihar  Mukhymantri Gram Parivahan Yojana Registration Successful

स्टेप 4 रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको Log In बटन पर क्लिक करना है, जैसा ऊपर फोटो में है या आप चाहे तो निचे बटन पर क्लिक करके भी डायरेक्ट Login वाले पेज पर जा सकते है.

स्टेप 5 यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर कैप्चा भरना है और Login बटन पर क्लिक करना है जैसा फोटो में है.

Login for Mukhymantri Gram Parivahan Yojana Apply Online in Bihar

स्टेप 6 लॉगिन करते ही आपके सामने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आवेदन फॉर्म खुल कर आ जायेगा.

इसमें पूछी गयी सभी जानकारी आपको बिलकुल सही-सही भरना है Save & Next बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Mukhymantri Gram Parivahan Yojana Bihar Application Form

स्टेप 7 अब आपको योजना से सम्बंधित सभी डॉक्यूमेंट PDF या JPG फोर्मेट में 200kb से कम साइज़ में स्कैन करके अपलोड करना है और Submit बटन पर क्लिक करना है. जैसा निचे फोटो में है.

Upload Document for MGPY Bihar Online Apply

स्टेप 8 सबमिट करते ही बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आपका आवेदन सफलता पूर्वक कंप्लीट हो जायेगा और आपके सामने एक पॉपअप मैसेज भी आ जायेगा. जैसा निचे फोटो में है.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आवेदन सबमिट बाई नीरज फॉर हेल्प डॉट कॉम

स्टेप 9 यही पर आपको Print Application पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म की रिसीविंग को डाउनलोड कर लेना है और उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट का जिरक्स अटैच करके अपने गाँव के मुखियाजी के पास या फिर ब्लॉक में जमा कर देना है.

इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और 50 प्रतिशत अनुदान पर 3पहिया या 4पहिया वाहन खरीद सकते है.

Mukhymantri Gram Parivahan Yojana Schedule

Mukhymantri Gram Parivahan Yojana Schedule

FAQ: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सम्बंधित सवाल-जवाब

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत कितनी अनुदान राशी मिलती है?

बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये की अनुदान राशी मिलती है. यह अनुदान राशी आपके द्वरा ख़रीदे गए वाहन पर भी निर्भर करता है.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अनुदान की राशी कितने दिन में मिलती है?

यदि आपने सही-सही आवेदन फॉर्म भरा है और समय से आपक आवेदन की जाँच अधिकारिओं द्वारा करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए तो महज 2-3 महीने में अनुदान की राशी आपको मिल जाएगी.

Mukhymantri Gram Parivaha Yojana में कितने प्रतिशत तक का अनुदान मिलता है?

इस योजना के तहत आवेदक को नयी गाड़ी ख़रीदने पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान मिलता है जिसके अंतर्गत आवेदक अधिकतम 2 लाख रुपये का अनुदान ले सकता है.

आशा करता हूँ की यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा और आपके मन में जितने भी डाउट होंगे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सम्बंधित वो क्लियर हो गए होंगे.

यदि आभी भी आपका कोइ सवाल या सुझाव है तो निचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए मैं आपके सवाल का जवाब जल्दी ही दूंगा और आपके सुझाव के अनुसार काम करूँगा.

आपका कीमती समय निकालकर पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्य्वाद, ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो.

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